स्टिंग मामले पर सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका

स्टिंग मामले पर सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका

उत्तराखंड: उमेश कुमार के चारों और घिरी उत्तराखंड सरकार को शुक्रवार को हाईकोर्ट की तरफ से एक झटका लगा. दरअसल, उमेश कुमार, प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया. उमेश कुमार पर 366, 388 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज था. इससे पहले गुरुवार को सरकार को पहला झटका तब लगा जब राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई. वहीं आज सरकार को दूसरा झटका लगा.

वहीं आज नैनीताल हाईकोर्ट में इस फैसले के बाद सरकार के बारे बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उस वक्त देखने को मिली जब कानून के जानकारों के भ्रष्टाचार को उजागार करने पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही पर आक्रोश व्यक्त किया. वहीं अभी इस पूरे मामले में अभी तक अपर सचिव सीएम ओमप्रकाश के खास और सरकार के राजदार मृ्त्युंजय मिश्रा पर सरकार द्वारा बरसाई जा रही नेमतों से परदा उठना बाकी है. क्योंकि करवाचौथ की रात को जो सरकार उमेश शर्मा को पकड़ने देहरादून से गाजियाबाद पहुंच गई, जो पुलिस उमेश शर्मा को रिमांड पर ले चुकी है, जिसने उमेश शर्मा पर भी वही धाराएं लगाई जो मृत्युंजय मिश्रा पर लगाई.

वहीं ऐसे में 6 दिन बाद भी मृत्युंजय मिश्रा की न तो कोई धरपकड़ हुई और न ही मृत्युंजय को ढूंडने पुलिस कहीं गई और न ही मृ्त्युंजय के घर पर कोई छापा मारा गया. वहीं सूत्रों की मानें तो मृत्युंजय मिश्रा का नाम एफआईआर में लिखवाकर अब सरकार खुद फंस गई है.

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