हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

नैनीताल: हाई कोर्ट ने पिछले लंबे समय से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करे रहे 13 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार को सभी कर्मचारियों को 10 सप्ताह के भीतर नियमित करने के आदेश दिये हैं. गौरतलब है की देहरादून निवासी ज्ञानेश समेत अन्य कर्मचारियों ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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जिसमें कहा गया था कि 20 साल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बतौर दैनिक श्रमिकों के रूप मे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से मिलने वाले भत्ते और अन्य सुविधाओं को लाभ नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले भी कोर्ट की एकलपीठ ने उनको नियमीत करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद भी उनको नियमित नहीं किया गया.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को सभी 13 कर्मचारियों को 10 सप्ताह के भीतर नियमित करने के आदेश दिए हैं. जिससे इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

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