जस्टिस गोगोई को CJI नियुक्त किए जाने के खिलाफ SC में याचिका दायर

वकील लूथरा ने याचिकाकर्ता वकील सत्यवीर शर्मा के साथ मिलकर जस्टिस गोगोई की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग की

Plea in Supreme Court against appointment of Justice Gogoi as CJI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जस्टिस रंजन गोगोई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनाई की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील आर.पी. लूथरा से कोर्ट मास्टर के समक्ष मेंसनिंग मेमो दाखिल करने के लिए कहा. लूथरा ने इस मामले को पीठ के सामने जल्द सुनवाई के लिए पेश किया था.

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मुख्य न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ इस वर्ष के प्रारंभ में बगावत कर चुके चार न्यायाधीशों में शामिल रहे जस्टिस गोगोई को 13 सितंबर को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश मिश्रा दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. वकील लूथरा ने याचिकाकर्ता वकील सत्यवीर शर्मा के साथ मिलकर जस्टिस गोगोई की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग की. गोगोई 3 अक्टूबर को कार्यभार संभालने वाले हैं.

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याचिका में कानून के प्रश्न का निर्णय करने की मांग की गई है, जिसके लिए वे चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की तरफ 12 जनवरी को बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन की सामग्री पर निर्भर हैं, जिसमें जस्टिस गोगोई भी शामिल थे.

याचिका में कहा गया है, “अदालत के सर्वाधिक वरिष्ठ चार न्यायाधीशों का यह कदम देश की न्याय प्रणाली को नष्ट करने से कम नहीं था. उन्होंने इस अदालत में खास आंतरिक मतभेदों के नाम पर देश में सार्वजनिक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की.” उन्होंने कहा है कि जस्टिस गोगोई को उनके अवैध और संस्थान विरोधी कदम के लिए झिड़की दी जानी चाहिए थी.

SOURCEIANS
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