सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार, CBI को सौंपा शेल्टर होम केस

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में ढिलाई बरतने को लेकर बिहार सरकार पर फटकार लगाने के बाद अब कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम केस से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए खुफिया एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकील को कोर्ट ने आदेश दिया कि है कि वे 17 शेल्टर होम में से 9 में यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहा है उनके नाम टीआईएसएस रिपोर्ट में दे.

कोर्ट ने यह भी कहा कि आप (बिहार सरकार) क्या कर रहे हैं? यह शर्मनाक है. अगर बच्चे के साथ कुकर्म हो रहा है और आप कहते है कि यह कुछ भी नहीं है. भला आप यह कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा, यह गंभीरता है? हर बार जब मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो यह दुख होता है.

कोर्ट ने कहा कि जब हमने पाया कि धारा 377 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बना है, लेकिन आपने प्राथमिकी (एफआईआर) ही दर्ज नहीं, क्या सरकार के खिलाफ आदेश पारित करें.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकील को कोर्ट ने आदेश दिया कि है कि वे 17 शेल्टर होम में से 9 में यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहा है उनके नाम टीआईएसएस रिपोर्ट में दे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम केस से जुड़े सभी 17 मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं कर रही है।कोर्ट का यह भी कहना है कि शेल्टर होम केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.

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