हाशिमपुरा कांड में 16 पूर्व जवान दोषी करार, दी गई उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ के हाशिमपुरा सामूहिक हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी 16 पीएसी जवानों को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने 16 पीएसी जवानों को दोषी करार देते हुए सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने पिछले 6 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पीएसी जवानों को बरी किया था. इस घटना में मेरठ के हाशिमपुरा में 42 लोगों की मौत हुई थी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 21 मार्च 2015 को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोपी 16 पीएसी कर्मियों को बरी कर दिया था. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि 42 लोगों की हत्या के मामले में आरोपियों की पहचान के लिए बचाव पक्ष पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर सका.

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पीएसी के आरोपी जवानों पर आरोप था कि 1987 में उन्होंने 42 मुस्लिम युवकों को उनके घरों से उठाया और पास ही ले जाकर उनकी हत्या कर दी. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी. सीबीसीआईडी ने 7 साल बाद 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी. पहले ये मामला गाजियाबाद की कोर्ट में चल रहा था लेकिन 2002 में दंगा पीड़ितों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया था.

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