गौतमबुद्धनगर के डीएम हाईकोर्ट में तलब, जमानती वारंट जारी; आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख

गौतमबुद्धनगर के डीएम हाईकोर्ट में तलब, जमानती वारंट जारी; आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी (डीएम) के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीएम को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

मामला महेंद्र दत्त शर्मा से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने 8 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 को पारित दो स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया।

1 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी को 2 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि डीएम यह स्पष्ट करें कि अदालत की अवमानना के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

हाईकोर्ट ने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के माध्यम से जिलाधिकारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश के पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले को लेकर हाईकोर्ट का यह रुख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है।