यूपी में खत्म होगा 60 साल पुराना शॉप एक्ट, दुकानों और कारोबारियों के लिए लागू होगा नया OSH कोड

यूपी में खत्म होगा 60 साल पुराना शॉप एक्ट, दुकानों और कारोबारियों के लिए लागू होगा नया OSH कोड

उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक समय से लागू दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) को जल्द समाप्त कर उसकी जगह व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (Occupational Safety, Health – OSH) कोड लागू किया जाएगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, होटल और रेस्टोरेंट की पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा।

नए OSH कोड के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार आने वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दोबारा पंजीकरण कराना होगा। श्रम विभाग के अनुसार, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। वर्तमान व्यवस्था में संशोधित शॉप एक्ट के तहत 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट प्राप्त थी।

सरकार का कहना है कि नए कोड का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे श्रम कानूनों के अनुपालन को भी आसान बनाया जा सके।

इस बदलाव का सीधा असर प्रदेश के लाखों छोटे और बड़े व्यापारियों, दुकानदारों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद पात्र प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा।

सरकार जल्द ही नए OSH कोड को लागू करने की अधिसूचना और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जिसके बाद व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को नई व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।