Friday, April 4, 2025

नए साल पर सस्ती हुई 23 वस्तुएं और सेवाएं, यहां जानें नई GST दरें

सरकार ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर को घटाकर आम आदमी को को नए साल का तोहफा दिया है. इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में अब टीवी, फिल्म टिकट, मॉनीटर स्क्रीन जैसी चीजें सस्ती हो गई हैं. उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए पहले से कम कीमत चुकानी होगी. जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को 23 वस्तुओं ओर सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया था, जिसमें पावर बैंक, मूवी टिकट, टीवी, प्रीजर्व्ड सब्जियां जैसी चीजें शामिल हैं.

ये वस्तुएं 28 से घटकर 18 प्रतिशत हुई

जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत स्लैब को तर्कसंगत बनाया है और उच्चतम स्लैब में अब केवल बड़ी स्कीन वाले टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट, डिशवॉशर के अलावा लक्जरी, डीमेरिट और हानिकारक सामानों तक सीमित कर दिया है. कई वस्तुओं को जीएसटी की 28 प्रतिशत के स्लैब से घटाकर 18 प्रतिशक किया गया है, जिनमें ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रेंक्स, पुली, लीथियम ऑयन बैटली वाले पावर बैंक, गियर बॉक्स, यूज्ड ट्रे, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो गेम कंसोल.

18 से घटकर 12 प्रतिशत, दिव्यांग जनों के लिए भी सस्ता

वहीं माल वाहक वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. 5 प्रतिशत जीएसटी दर में लाए गई वस्तुओं में मारबल टुकड़े, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक शामिल हैं. वहीं म्यूजिक बुक्स और सब्जियां (अनपकी या भाव द्वारा पकी या पानी में उबली), फ्रोजन और प्रिजर्व्‍ड सब्जियों को जीएसटी से मुक्‍त किया गया है. वहीं 32 इंच तक के मॉनीटर और टीवी स्कीन और पावर बैंक पर अब 28 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. साथ ही दिव्‍यांग जनों के उपयोग में आने वाले वाहनों के पार्ट्स और उपकरणों पर भी जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.

जन धन खातों को भी राहत

जन धन योजना के तहत बेसिक बैंक जमा खाता धारकों को बैंक द्वारा दी जानी वाली सेवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर-अनुसूचित/चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 100 रुपए तक के मूवी टिकट पर 18 प्रतिशत के बजाये अब केवल 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 100 रुपए से अधिक मूल्‍य वाले मूवी टिकट पर 28 प्रतिशत के बजाये 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles