नई दिल्ली: जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जान लीजिए कि आपका पैन कार्ड अमान्य किया जा सकता है. अगर एक बार पैन कार्ड अमान्य हो गया तो फिर इसको दोबारा से बनवाने के लिए भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है.
पैन कार्ड आधार से लिंक ना करवाने पर आप ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकते हैं. स्पष्ट कर देते हैं कि रिटर्न फाइल ना करने की कंडीशन में आपका टैक्स रिटर्न अटकने की भी पूरी संभावना हो सकती है. आप सभी को पता होगा कि पहले 30 जून 2018 को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने की अंतिम तिथि थी. लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया जा चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए बहुत ही आसान से स्टेप फॉलो करने हैं.
लिंक करने की महत्वपूर्ण जानकारी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पर अपने एड्रेस का पूरा ब्यौरा तथा पैन कार्ड की डिटेल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा.
स्पष्ट कर देते हैं कि अगर आपके पास पहले से ही इस वेबसाइट पर अकाउंट उपलब्ध है तो आप सीधे लॉगइन कर सकते हैं. लॉगइन करने के बाद आपको यूजर आईडी की डिटेल में अपने पैन कार्ड के नंबर को भरना पड़ेगा. उसके बाद पासपोर्ट तथा कैप्चा कोड डालकर आसानी से लॉगइन कर सकते हैं.
लॉगइन करने के बाद आपके सामने पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जिस विंडो में आप को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिये कहां जाएगा. उसके बाद उस ऑप्शन के ऊपर ने के बाद, आप बॉक्स में अपना आधार नंबर डाल सकते हैं. आधार नंबर डालने के बाद आपको लिंक Now पर ना है.