टिकटॉक फैंस के लिए खुशखबरी, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर SC का रोक लगाने से  इनकार

आज टिकटॉक के चाहने वालों के लिए खुशी का मौका है. कुछ दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक को बैन करने का आदेश दिया था जिसकी सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल रखी थी. अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 तारीख इसलिए तय की है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय में 16 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होनी है.
टिकटॉक ऐप
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में टिक टॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट का प्रसार कर रही है. कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया था कि वह इस ऐप से बने वीडियोज का प्रसारण ना करें.
टिकटॉक ऐप के खिलाफ मदुरै के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दाखिल कर इसपर अश्लील कंटेंट का प्रसार करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि इस ऐप की वजह से बाल उत्पीड़न, आत्महत्या, सांस्कृतिक पतन हो रहा है.
उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तीन अप्रैल को केंद्र को निर्देश दिया था कि मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘टिक टॉक’ पर प्रतिबंध लगाए. उसने ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी.
अदालत ने उस जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें इस आधार पर टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है जो ‘संस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’ देती है.

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