सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है। क्या कोई ऐसा अवसर ठुकरा देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे राजनीति में हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राहुल गांधी को कागजात में ब्रिटेन का नागरिक बताता है, तो क्या सच में ऐसा हो गया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता की बात छुपाई है। कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की कंपनी के दस्तावेज से यह खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। साथ ही वह हिन्दुस्तान में सांसद हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि कौन पीएम नहीं बनना चाहता है। इसमें क्या गलत है। क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे। आप विदेशी कंपनी के दस्तावेज लेकर आए हैं और राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का दावा कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। आपकी याचिका खारिज की जाती है।
बता दें कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देते हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिन्दू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनकी नागरिकता पर जवाब मांगा था। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेता कहते आए हैं कि वे भारत में पैदा हुए हैं।