सुप्रिम कोर्ट का आदेश, केस दिल्ली ट्रांसफर,रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करें ट्रायल

उन्नाव से जुड़े सभी केस यूपी से बाहर हो सकते हैं ट्रांसफर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों को भी तलब किया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वह इस मामले को लेकर सीबीआई डायरेक्टर के साथ बात करें। सीबीआई और उत्तर प्रदेश की सरकार उन्नाव मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, अदालत ने कहा है कि जो अधिकारी इस मामले से जुड़ा हुआ है उसे 11 बजे अदालत में पेश होना होगा। जिसे मामले से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। अब मामले की सुनवाई की दोपहर 12 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस केस को अब उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करेंगे। साथ ही सीबीआई के ऑफिसर को 12 बजे SC में आना होगा।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीबीआई अधिकारी-

सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव मामले को लेकर हुई सुनवाई में सीबीआई को तलब करने के बाद अब सीबीआई अधिकारी कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं. अब कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी।

CBI सात दिनों में पूरी करे एक्सीडेंट की जांच प्रक्रिया-
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पिता की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है? इसके अलावा CJI ने उनकी गिरफ्तारी, पिटाई और मौत के बीच का अंतर पूछा है? अदालत ने सारे केस ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने उन्नाव पीड़िता के एक्सिडेंट की जांच को 7 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है।  लखनऊ में जिन केस की सुनवाई चल रही है, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता की हालत के बारे में जानकारी मांगी है। सीजेआई ने आदेश दिया है कि अगर पीड़िता हिलने की अवस्था में है, तो हम उसे AIIMS लाने का आदेश देंगे। पीड़िता की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट मांगी है।
पीड़िता को किया जा सकता है एयरलिफ्ट-

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता की हालत के बारे में भी पूछा और कहा कि क्या पीड़िता की हालत एयरलिफ्ट करने की है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो अभी वेंटिलेटर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एम्स से इस बारे में बात कर सकते हैं और पीड़िता को एयरलिफ्ट किया जा सकता है।

पीड़िता के 3 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड-

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कॉन्स्टेबल सुदेश पटेल, महिला कॉन्स्टेबल सुनीता और रूबी कुमारी पर एसपी उन्नाव ने लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की है।

2 बजे होगा केस ट्रांसफर पर फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोपहर 2 बजे इस बात पर फैसला करेंगे कि इस मामले से जुड़े सभी पांचों केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएंगे या नहीं। साथ ही पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली एयरलिफ्ट किए जाने पर भी फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा- डॉक्टर सबसे अच्छे जज हैं, वही फैसला करेंगे कि पीड़िता और उसके वकील को दिल्ली लाया जा सकता है या नहीं।

परिवार चाहे तो पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करें: CJI
उन्नाव केस की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ अस्पताल के पास इलाज की सुविधाएं हैं, हालांकि पीड़िता दिल्ली शिफ्ट करने की हालत में है।
ऐसे में चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा है कि अगर परिवार चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। पीड़िता के साथ-साथ घायल वकीलों के बारे में भी ऐसा ही करने को कहा गया है।
सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली करने के दिए आदेश-
सुप्रम कोर्ट ने उन्नाव रेप केश को  और  इस मामले से जुड़े सभी केस यूपी से बाहर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है । अब इस केश की सुनबाई दिल्ली में 45 दिन के अन्दर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस केस से जुड़ी सभी सुनवाई को 45 दिन के अंदर पूरा किया जाए। साथ ही साथ अब इन मामलों की सुनवाई रोजाना की जाएगी। साथ ही एक्सीडेंट मामले की जांच को 7 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। उन्नाव से जुड़े जो 5 केस थे, सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता के परिवार को CRPF की सुरक्षा दी जाएगी। पीड़िता के साथ-साथ वकील को भी यही सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

 

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