कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। वाड्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष अदालत ने उन्हे विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत मिली हुई है।
वाड्रा कारोबार के संबन्ध विदेश जाना चाहते थे जिसकी अदालत ने इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी है। वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने के लिए अनुमति मांगने का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था। वाड्रा लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।
राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को ईडी ने कहा था कि वाड्रा विदेश जाकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। गुरुवार को अदालत ने वाड्रा की याचिका पर शुक्रवार दोपहर दो बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बृहस्पतिवार को भी हुई थी सुनवाई –
सुनवाई के दौरान वाड्रा की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया था कि जांच एजेंसी का विरोध गलत है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वाड्रा की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया था कि उन्हें स्पेन जाना है। उन्हें अपने व्यापार के सिलसिले में 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। इससे पहले भी वाड्रा अदालत की अनुमति से उपचार के लिए अमेरिका व नीदरलैंड जा चुके हैं, लेकिन उन्हें लंदन जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि लंदन में ही संपत्ति खरीद की जांच ईडी कर रहा है।