मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में साकेत में स्थित विशेष कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद बृजेश ठाकुर अब अपनी सारी उम्र सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उस पर 32 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सजा का ऐलान होते ही बृजेश ठाकुर रो पड़ा।
इस मामले में अदालत ने बृजेश ठाकुर समेत 20 आरोपियों में से 19 को दोषी ठहराय़ा था। जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
ब्रजेश के साथ ही इन दोषियों को भी मिली सजा
1 – ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास 20 लाख जुर्माना, जिसमें 4 लाख पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा।
2 – रवि रोशन आजीवन कारावास 1.5 लाख जुर्माना
3 – विकास आजीवन कारावास 14 लाख जुर्माना
4 गुडु पटेल-आजीवन कारावास
इन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
1- किरण कुमारी
2- मधु कुमारी
3- रामानुज ठाकुर
4- मीनू देवी
5- विजय तिवारी
6 – कृष्णा कुमार
10 साल की सजा पाए दोषी
1- नेहा कुमारी
2- हेमा मशीह
3- अश्वनी कुमार
4- मीनू देवी
5 – मंजू देवी
6- चांदा देवी
बता दें कि कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में खुलासा करते हुए कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी.
सीबीआई ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है. गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था.