नई दिल्ली, राजसत्ता डेस्क। कोरोना संकट के चलते देश में लॉक डाउन का दूसरा दौर जारी है। इस बीच आम लोगों के लिये राहत भरी खबर है। शनिवार से सभी दुकानें खोली जाएंगी। सरकार ने देर रात इस संबंध में जानकारी दी। लेकिन कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट के इलाकों में पहले की ही तरह बंदी रहेगी। गृह मंत्रालय ने जरूरी दिशा निर्देशों के साथ गाइडलाइन जारी की है। मॉल, शॉपिंग कॉपम्पलेक्स ये सब बंद रहेंगे। इनमें किसी तरह की छूट नहीं है।
मल्टी, सिंगल ब्रांड शो रूम-मार्केट कॉम्पलेक्स नहीं खुलेंगे। देश में इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि शनिवार से कुछ व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश की माने तो दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों को सख्ती से मानना होगा।
गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगीं।
हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं होगी कोई छूट
वे इलाके जहां कोरोना संक्रमण का असर ज्यादा है, जिन्हें हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, फिलहाल इन क्षेत्रों में कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है।
सरकार ने इन शर्तों के साथ दी है इजाजत
सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन
दुकान में काम करने वालों को मास्क पहनना जरूरी है