नई दिल्ली, राजसत्ता डेस्क। मौजूदा लॉक डाउन के बीच आम लोगों के लिये सरकार ने राहत की खबर दी है। शनिवार से देशभर में जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने का आदेश आया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। हालांकि कारोबारियों, दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी रही। कहां दुकान खुलेंगी कहां नहीं खुलेंगी यही नहीं तमाम राज्यों के जिला प्रशासन में उलझन के हालात रहे। इस बीच सरकार ने अपने आदेश को दोबारा स्पष्टीकरण के साथ जारी किया है। इसके तहत ये साफ किया गया है कि ग्रामीण और नगरीय इलाकों में कौन सी दुकानें खोली जा सकेंगी। वहां केंद्र ने यह मंजूरी राज्य सरकारों को दी है और अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी दुकानें खोलनी है और कौन सी नहीं।
As specified in the consolidated revised guidelines, these shops will not be permitted to open in areas, whether rural or urban, which are declared as containment zones by respective States/ UTs: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/SgfcRie8nP
— ANI (@ANI) April 25, 2020
सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। नये दिशा निर्देश के तहत शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।’
ये दिशा निर्देश जारी किये गये थे…
गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉक डाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
आदेश में साफ किया गया कि इन दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा।