नई दिल्ली। आई टी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म को नोटिस भेजकर बुधवार को पूछा है कि उन्होंने इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के 25 फ़रवरी को जारी किए गए नए नए नियमों का पालन क्यों नहीं किया. मंत्रालय ने पूछा है उन्होंने सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की, अगर नियुक्ति की है तो उसके विवरण आज शाम तक मुहैया कराएं.
मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर वे अपने आप को सोशल मीडिया नहीं मानते हैं तो उसकी वजह बताएं. मंत्रालय इसके अतिरिक्त और भी जानकारी मांग सकता है और कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है.
सरकार ने सोशल मीडिया फर्म से जल्द से जल्द नए आईटी नियमों के तहत कंपाइल्ड डिटेल्स मुहैया कराने को कहा है. इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरिज को लिखे गए पत्र में 50 लाख से ज्यादा भारत में रजिस्टर्ड यूजर्स को सोशल मीडिया फर्म माना गया है. इसके साथ ही, उन फर्मों से कहा गया है कि वे अपने ऐप्स के नाम, वेबसाइट या फिर सेवाएं जिसका दायरा नए आईटी नियमों के तहत आता हो, उनकी अनुपालन स्थिति मुहैया कराएं.
Ministry of Electronics & Information Technology asks all social media intermediaries compliance details over the new ‘the InformationTechnology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules, 2021’. pic.twitter.com/5hvWekHK8n
— ANI (@ANI) May 26, 2021
इस पत्र में फर्म से आगे कहा गया है कि वे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के नाम और ब्यौरा, रेसिडेंड ग्रिवेंस ऑफिसर, जिसे उन्होंने भारत में नियुक्त कर रखा हो, इसके साथ ही स्थानीय ऑफिसर का पता देने को कहा है.
पत्र में कहा गया है कि नए रेगुरेशसंस के मानने को लेकर तय तारीख को सरकार सोशल मीडिया फर्म्स के लिए और आगे नहीं बढ़ाने जा रही है, जो बुधवार को खत्म हो रहा है.