दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थलों पर अब आने वाली छठ पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले त्योहारों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये नए नियम 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर भी रोक लगाया था।
DDMA ने आदेश में कहा है कि इस बार सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के लिए मेला आयोजित नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई है। बता दें कि इस वर्ष छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है।
नियम के अनुसार , सार्वजनिक स्थानों , पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। DDMA ने छठ पूजा के साथ नवंबर तक आने वाले और भी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत दिल्ली में मेला, फूड स्टॉल, झूले, रैली आदि की अनुमति नहीं है।