Hearing in SC Against ‘Bulldozer’ Action: बीते कुछ दिनों पूर्व कानपुर, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कईं शहरों में हुई हिंसाओं के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया था. सरकार की इस कार्यवाही पर जमीयत-उलेगा-ए-हिंद ने प्रश्न खड़े किए थे और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. यचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर एक विशेष समुदाय पर एकतरफा एक्शन ले रही है.
इसी केस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. इससे पूर्व 13 जुलाई को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाने की अपील करने वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इस प्रकार के आदेश कैसे दे सकते हैं?
उल्लेखनीय है इस याचिका को दायर करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि अदालत को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश देना चाहिए जिसपर अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकता है. पिछली हियरिंग में कोर्ट ने इस केस को 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया था.