Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष में दिया फैसला,याचिकाकर्ता ने कहा आज भारत बहुत खुश है

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष में दिया फैसला,याचिकाकर्ता ने कहा आज भारत बहुत खुश है

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की डिस्ट्रिक कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने अपनी खुशी को ब्यक्त करते हुए डांस किया और गाने भी गए . इस येतिहासिक मौके पर उन्होंने कहा, ‘आज पूरा भारत खुश है. मेरे हिंदू भाईयों और बहनों से प्रार्थना है कि वह अपने घर पर घी का दीपक जलाएं, नगाड़े बजाएं, उत्सव मनाएं और हर हर महादेव कहें.

मालूम हो कि श्रंगार गौरी विवाद केस में  फैसला सुनाते हुए जिला न्यायधीश  एके विश्वेष की एकल पीठ ने कहा कि यह केस सुनने योग्य है. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को रद्द कर दिया. इस दौरान जिला न्यायधीश ने ज्ञानवापी में मिले प्रमाणों को आधार माना है. हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अदालत ने हमारी बहस को मान लिया है

डिस्ट्रिक कोर्ट ने सोमवार यानी आज मुस्लिम पक्ष के याचिका को खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि याचिका सुनने योग्य है. अब इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. आज आए निर्णय से साफ हो गया है कि यह केस अदालत में चलने योग्‍य है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष के पास अब भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला है.