Supreme Court: शीर्ष अदालत ने CAA को विरोध वाली याचिका की सुनवाई 19 सितंबर तक टाली
सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी हैं। सोमवार यानी आज 220 आवेदनों पर प्रमुख न्यायाधीश यूयू ललित और एस रवींद्र भट की बेंच को सुनवाई करनी थी।
अदालत में CAA के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर 18 दिसंबर 2019 को सर्वप्रथम सुनवाई हुई थी। 15 जून 2021 को अंतिम बार सुनवाई की गई थी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आए गैर-मुसलमान जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा सकती है।
गौरतलब है, संसद ने 11 दिसंबर 2019 को CAA बिल पास किया था। उस दौरान पूरे भरल में बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। 10 जनवरी 2020 को भारत में विरोधों बीच एक्ट को लागू कर दिया। अदालत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी, केरल का राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच आदि सम्मिलित हैं।