दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका को रद्द किया , जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain) के उस आवेदन को शनिवार यानी आज रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध धन उगाही के मामले (money laundering case) को एक अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने के लोवर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
जस्टिस योगेश ने कहा कि चीफ डिस्ट्रिक एवं सेशन जज ने केस को ट्रांसफर करते हुए सभी पॉइंट्स पर गौर किया और आदेश में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं हैं. मानी लॉन्ड्रिंग के इस केस की ईडी जांच कर रही है

उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय को संदेह था कि शायद न्याय न हो और उसका मानना है कि इस प्रकार के संदेह को पक्षकार के नजरिए से देखना चाहिए. कोर्ट ने कहा, यहां प्रश्न  किसी जज की ईमानदारी का नहीं, बल्कि एक पक्ष के मन में संदेह का है
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जताई आशंका में देरी विलंब नही हुआ है और तथ्य यह दिखाते हैं कि एजेंसी ने ऐसी आशंका को महज अपने मन में नहीं रखा, बल्कि इस कोर्ट का रुख किया है इसलिए इसे अतार्किक नहीं ठहराया जा सकता.

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