सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार यानी आज आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस तलब किया है। नोटिस में जांच एजेंसी की याचिका को किसी अन्य जस्टिस को ट्रांसफर करने के लिए लोवर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था। इससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में मंत्री सत्येंद्र जैन के उस आवेदन को रद्द कर दिया गया था।
दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपने विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लोवर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत के चीफ एवं सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को इजाजत दे दी थी। इसके पश्चात इस केस को विशेष न्यायाधीश विकास ढल को ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके पश्चात सत्येंद्र जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दाखिल की।
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate on AAP leader Satyendar Jain's plea challenging the Delhi HC order which dismissed his plea challenging the trial court order allowing the agency's petition to transfer his case to another judge. pic.twitter.com/YWyxItMj56
— ANI (@ANI) October 11, 2022
अब शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय को इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जैन के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि न्यायाधीश ने केस की सुनवाई के दौरान एक भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं दिया। जज कभी प्रश्न करते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते हैं अगर जज प्रश्न कर रहे हैं तो वह बाइज्ड हो गए।