सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार यानी आज यूपी की योगी सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 जुलाई को अजय मिश्र की बेल एप्लीकेशन रद्द कर दी थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि वह केस की सुनवाई सात नवंबर को करेगी।
आशीष मिश्र की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस केस में पहले ही नोटिस तलब किया जा चुका है। बीते वर्ष तीन अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोगों की जान चली गई थी। किसान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे की खिलाफत कर रहे थे।
यूपी पुलिस की FIR के मुताबिक, चार किसानों को एक SUV ने कुचल दिया था। वाहन में आशीष मिश्र बैठे थे। घटना के पश्चात आक्रोसित लोगों ने ड्राइवर और दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक मीडियाकर्मी की भी जान चली गई थी।