Rajiv Gandhi Foundation’s FCRA license canceled:गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से संबंधित एक गैर-सरकारी आर्गनाइजेशन राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस ट्रस्ट पर फॉरेन फंडिंग लॉ के कथित पालन नहीं करने का आरोप लगा है। इस केस से संबंधित एक अफसर ने कहा कि जुलाई 2020 में होम निनिस्ट्री (एमएचए) द्वारा गठित एक मिनिस्ट्रल कमेटी द्वारा की गई जांच के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
अफसर ने कहा कि FCRA लाइसेंस रद्द करने की जानकारी RGF के पदाधिकारियों को भेजी गई है। RGF ने इस केस में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी आरजीएफ की चेयरमैन हैं। वहीं अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल हैं।
Centre cancels FCRA licence of Rajiv Gandhi Foundation for violating norms
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— ANI Digital (@ani_digital) October 23, 2022
गौरतलब है की आरजीएफ की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। इस ट्रस्ट ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि समेत कई अहम विषयों पर काम किया। 2010 में ट्रस्ट ने एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया।