सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार यानी 7 नवंबर को एसपी के नेता आजम खान (Azam Khan) के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की तरफ से दाखिल एक आवेदन को रद्द कर दिया है। इस आवेदन में फेक सर्टिफिकेट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पश्चात शीर्ष अदालत में आवेदन दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्न ने इसे रद्द करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मामला साल 2017 का है। अब्दुल्ला आजम खान यूपी की स्वार निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन के दौरान उनके विपक्षी प्रत्याशी तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली खान ने आवेदन दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि इलेक्शन के दौरान अब्दुल्ला आजम खान की आयु 25 साल से कम थी, परंतु उन्होंने जाली दस्तावेज लगाकर इलेक्शन लड़ा।
SC rejects appeal filed by Abdullah Azam Khan, son of SP leader Azam Khan, challenging Allahabad HC order which set aside his election from UP's Suar Assembly constituency observing that he was less than 25y/o & wasn't qualified to fill the seat in legislature of the State. pic.twitter.com/nKz149vxDh
— ANI (@ANI) November 7, 2022