Delhi MCD Election 2022: दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने वाली अर्जी को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह अर्जी निरर्थक हो गई है। गौरतलब है कि, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग चार दिसंबर को होनी है। वहीं, सात दिसंबर को नतीजे आने हैं।
शीर्ष अदालत नेशनल यूथ पार्टी की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इसमें इलेक्शन के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी, साथ ही नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने की अपील की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को वोटिंग होनी है, ऐसे में वह इस समय इलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
आपको मालूम हो कि, याची ने दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के नौ नवंबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत न्यायालय ने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और अर्जी रद्द कर दिया था।