Maharashtra News: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाई कोर्ट से मिली बेल, 100 करोड़ की वसूली का है मामला

Anil Deshmukh: केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की तरफ से दाखिल भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को बॉम्बे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख को एक लाख रुपये के बांड पर बेल दे दी। अदालत की तरफ से कहा गया है कि देशमुख को भी अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा कराना होगा।

गौरतलब हैकि राकांपा नेता को 2 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया गया था, तब से वे ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए अक्टूबर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट  कराया गया था।

मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन होम मिनिस्टर देशमुख ने पुलिस अफसरों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य दिया था।

प्रवर्तन निदेशालयने आरोप लगाया था कि प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर कार्य करते हुए अनिल देशमुख ने पुलिस अफसर सचिन वाज़े के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। इससे पूर्व, मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 18 नवंबर को देशमुख से जुड़े केस  में बर्खास्त सचिन वज़े को बेल दे दी थी।

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