Puja Singhal Bail: सस्पेंड IAS पूजा सिंघल को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत, 6 फरवरी को अगली सुनवाई

Puja Singhal Bail: सस्पेंड IAS पूजा सिंघल को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत, 6 फरवरी को अगली सुनवाई

Puja Singhal Bail: मनरेगा की स्कीम्स में घोटाले के जरिए अवैध धन अर्जित और मनी लांड्रिंग केस में जेल में कैद सस्पेंड अधिकारी आईएएस पूजा सिंघल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ती एसके कौल एवं न्यायमूर्ती अभय ओका की खंडपीठ ने मंगलवार को मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें एक माह की अंतरिम बेल दे दी. उन्होंने खुद और अपनी पुत्री के मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए बेल की अर्जी दाखिल की थी। 

2 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर हुई थी छापेमारी 

खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएस अफसर पूजा सिंघल को अरेस्ट किया था. करीब साढ़े सात महीने के बाद वह पहली बार जेल से बाहर आएंगी. आपको बता देंकि बीते 6 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे संबंधित दो दर्जन से भी अधिक प्रतिष्ठानों पर रेड डाली थी. इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के प्रतिष्ठानों से 19 करोड़ से अधिक कैश बरामद किये गये थे. इस केस में पूछताछ के बाद ईडी ने आईएएस अफ़सर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी.

200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था

बाद में बीते साल 5 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के विरुद्ध भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। .