Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक को ज्यूडिशियल कस्टडी से रिहा करने का दिया आदेश

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक को ज्यूडिशियल कस्टडी से रिहा करने का दिया आदेश

ICICI Bank-Videocon Loan Fraud Case: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार यानी आज  आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और दीपक कोचर को सीबीआई की ज्यूडिशियल कस्टडी से रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।” कोचर दंपति को एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर द्वारा कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले पर दाखिल याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में कोचर को 25 दिसंबर को अरेस्ट  किया था।