भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट में आठ आतंकी दोषी करार, 27 फरवरी सुनाई जायेगी सजा

Bhopal-Ujjain passenger blastराष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट की साजिश में शामिल आठ आरोपियों को दोषी बनाया है। आतंकी संगठन ISIS से संबंधित इन दोषियों की सजा 27 फरवरी को सुनाई जायेगी। स्पेशल जज विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाने के समय दोषियों को अदालत में पेश किए जाने का आदेश भी दिया।

इससे पूर्व शुक्रवार को जेल में कैद सभी आरोपियों को कड़ी सिक्योरिटी के बीच अदालत में पेश किया गया। केस में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने 8 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि ISIS लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास में जुटा है।

इसी से प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला व अजहर ने 7 मार्च, 2017 को एमपी के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग ISIS के लिए जिहाद और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की बात किया करते थे।

 

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