ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस अभी भी दिल्ली में बैन रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पॉलिसी बनाने को लेकर और समय देने का फैसला सुनाया है। बता दें कि दिल्ली में ओला, उबर या रैपिडो की बाइक टैक्सी चलें या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार एक पॉलिसी पर काम कर रही है।
इसी पॉलिसी के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था. ताजा अपडेट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक का समय दे दिया है. दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक पॉलिसी तैयार करके देनी है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में OLA, Uber या rapido की बाइक टैक्सी चलनी है या नहीं. बता दें कि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने राज्य में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक महीने में कैब एग्रीगेटर कंपनियों को लेकर पॉलिसी लाएगी।
उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है. मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है। उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है।