G20 Summit: दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए नए प्रतिबंध

G20 शिखर सम्मलेन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बीच सुरक्षा के भी कड़ें इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) एसएस यादव ने कहा कि 9-10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) एसएस यादव ने बुधवार को लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर पैदल चलने, साइकिल चलाने और पिकनिक जैसी गतिविधियों के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर न आएं। उनका कहना है कि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ को नियंत्रित क्षेत्र में नामित किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार नई दिल्ली और एनडीएमसी इलाके को नियंत्रित क्षेत्र में शामिल किया गया है। बस सेवाएं और मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रगति मैदान के पास सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बताया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की नई दिल्ली जिले में बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेष पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सुबह 4 बजे से ट्रेनें संचालित करने का भी अनुरोध किया गया है। इसके बाद डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं तीन दिनों के लिए यानी 8 से 10 सितंबर तक सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। ट्रेनें सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ चलेंगी। नई दिल्ली जिले में पड़ने वाले तीन मेट्रो स्टेशनों सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और राम कृष्ण आश्रम मार्ग को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी।

जी20 में दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

— वीवीआइपी के काफिले निकलने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पांच से 10 मिनट के लिए मेट्रो के गेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है।
— नई दिल्ली पुलिस जिला और एनडीएमसी क्षेत्र को सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
— नई दिल्ली में रहने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने-जाने वालों को नहीं रोका जाएगा।
— सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के अलावा आटो-टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपने पते से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
— एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक घर जाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सिविक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी आइकार्ड दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
— दिल्ली की सभी सीमाओं से मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, फल, दवाइयां आदि लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस की तरफ से एंट्री पास जारी किए गए हैं।

– डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन आनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
— अस्पतालों में जाने के लिए रोक नहीं रहेगी, इलाज के दस्तावेज दिखाने होंगे। एंबुलेंस के लिए भी कोई रोक नहीं रहेगी।
— नई दिल्ली के अस्पतालों, होटल (जिनमें विदेशी मेहमान ठहरे हुए होंगे) कर्मचारियों, ड्यूटी में लगे कर्मचारी और आवश्यक कार्यों में लगे कर्मियों को अपना आईकार्ड दिखाने के बाद ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।
— नई दिल्ली जिले में सभी बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।

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