उत्तर प्रदेश में अमेरिकी नागरिक को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी नागरिक इरिक डेनियल बेकविथ को 2 साल की सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने अवैध वीजा के सहारे नेपाल में प्रवेश करते पकड़े गए अमेरिकी नागरिक पर आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया है। अर्थदंड ने देने पर अमेरिकी नागरिक को 15 दिन अधिक की सजा काटनी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि इरिक डेनियल बेकविथ को सोनौली बॉर्डर पर 29 मार्च 2023 को आव्रजन विभाग ने पकड़ा था। बता दें कि अमेरिकी नागरिक अवैध वीजा लेकर नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था। अमेरिकी नागरिक के पास से जो पासपोर्ट बरामद हुआ उसके आधार पर उसकी पहचान 22-23, 24 स्ट्रीट आस्टोरिया न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने जब वीजा की जांच की तो पता चला कि उसकी समय सीमा साल 2019 में ही समाप्त हो चुकी थी। वीजा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था। अमेरिकी नागरिक इरिक ने पूछताछ में बताया कि वह 22 जून 2018 को अमेरिका से दिल्ली पहुंचा था। फिर सोनौली के रास्ते वह 4 मार्च 2019 को काठमांडू गया।
वीजा की समय सीमा साल 2019 में ही खत्म हो गई थी। जिसके बाद वह पगडंडी के रास्ते भारत चला आया। 4 साल तक वह हरिद्वार, ऋषिकेश में पूजा-पाठ करता रहा। 29 मार्च को वह फिर नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया।