सरकार ने दिया लोगों को झटका, PF निकालने से जुड़ी ये सुविधा बंद !

अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, कोरोना काल से चली आ रही एक स्कीम को सरकार ने बंद कर दिया है. ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोविड काल में जो एडवांस मनी निकालने की सुविधा शुरू की थी उसे बंद कर दी है. हालांकि, ये खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही है. इसे लेकर अभी किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है.

साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पीएफ अकाउंट (PF Accounts) को फ्रिज करने और डी-फ्रिज करने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है.

दरअसल, कोविड 19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा दी थी. जिसके तहत कोई भी कर्मचारी पैसों की जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता था. लेकिन अब ये सुविधा बंद कर दी गई है. अभी इसे लेकर पीपीएफ की ओर से किसी भी प्रकार को कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है. लेकिन सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रॉविजन को डिसएबल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसका ये मतलब हुआ कि अकाउंट होल्डर्स एडवांस पैसे निकालने के लिए अप्लाई न कर सकें.

कोविड काल से चली आ रही है एडवांस फंड के जरिए पैसे निकालने की स्कीम की खबर के अलावा एक खबर अकाउंट के फ्रिज और डी फ्रिज को लेकर भी है. नई एसओपी के जरिए फ्रीज अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बढ़ाकर 30 दिनों तक कर दी गई है. इसी अवधि में अकाउंट को फ्रिज या डि-फ्रीज करने के लिए वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है.

पीएफ खाताधारकों का पैसा सुरक्षित रहे इसलिए संगठन ने नई एसओपी जारी कर ये बदलाव किए हैं. वेरिफिकेशन के जरिए वही व्यक्ति पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है जिसका अकाउंट है. ईपीएफओ की ओर से कहा गया कि संदिग्ध खातों के ट्रांजेक्शन की पहचान के लिए MID या यूएएन और प्रतिष्ठानों के वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य और जरूरी है.

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