अगर आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो अभी नहीं कर सकेंगे। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिन तक सर्विस नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि रखरखाव संबंधी काम के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल को बंद किया गया है। एक्स हैंडल पर इनकम टैक्स ने बताया है कि 3 फरवरी से ई-फाइलिंग पोर्टल पर सभी सेवाओं को बंद किया गया है। 5 फरवरी सुबह 6 बजे तक इस पोर्टल पर कोई सेवा नहीं मिलेगी। यानी आप न तो रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही इनकम टैक्स के पोर्टल से कोई और काम ही करने में सक्षम होंगे। माना जा रहा है कि रखरखाव के अलावा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म अपलोड करने के लिए इनकम टैक्स ने अपनी ई-फाइलिंग पोर्टल को बंद किया है।
इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए 2024-25 के आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। 31 जनवरी को इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित किया था। इससे पहले इनकम टैक्स ने फॉर्म 1 और 6 को अधिसूचित कर दिया था। अधिसूचित किए गए फॉर्म पर ही इस बार इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होगा। हर साल इनकम टैक्स विभाग रिटर्न फॉर्म अधिसूचित करता है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अलग-अलग जानकारी मांगी जाती है। जिसकी वजह से नए फॉर्म अधिसूचित करना जरूरी होता है।
इनकम टैक्स विभाग ने 50 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वालों के लिए फॉर्म 1 रखा है। कंपनियों के लिए रिटर्न फॉर्म नंबर 6 है। अन्य वर्गों के इनकम टैक्स दाताओं के लिए भी अलग-अलग फॉर्म हैं। 1 अप्रैल से सभी रिटर्न फॉर्म प्रभावी होंगे। आपको अपनी आय के मुताबिक इन फॉर्म में से एक का चयन कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में अब बहुत सहूलियत हो गई है। सभी जानकारियां सही देने पर रिफंड भी औसतन 10 दिन के भीतर ही मिलने लगा है। मोदी सरकार ने टैक्स देने वालों को राहत के लिए इनकम टैक्स के कई नियम भी सरल बनाए हैं।