‘PAN-Aadhaar’ लिंकिंग में देरी से भरा सरकार का खजाना, लेट फीस के तौर पर वसूले जा रहे 1000 रुपए

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से अपना पैन नंबर लिंक नहीं किया है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा ना करने वालों से सरकार जुर्माना वसूल रही है और मोटी कमाई कर रही है. 5 फरवरी को सरकार ने संसद को बताया कि पैन और आधार कार्ड लिंक न करने वालों से सरकार ने जुर्माने के तौर पर अब तक 600 करोड़ से अधिक रुपए वसूले हैं. इसके अलावा सरकार ने बताया कि अभी तक देश में 11.48 करोड़ पैन नंबर ऐसे हैं जिन्हें आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है.

राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित जवाब में कहा कि छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक देश में कुल 11.48 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें अब तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है.

उन्होंने आगे बताया कि अब तक पैन और आधार कार्ड लिंक न कराने वालों से सरकार लेट पैनल्टी के तौर पर 1000 रुपए वसूल रही है. मंत्री ने कहा कि पैन से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. पंकज चौधरी ने कहा कि पैन से आधार को लिंक न कराने के लिए  1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जुर्माने के तौर पर कुल 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.

उन्होंने आगे बताया कि अब तक पैन और आधार कार्ड लिंक न कराने वालों से सरकार लेट पैनल्टी के तौर पर 1000 रुपए वसूल रही है. मंत्री ने कहा कि पैन से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. पंकज चौधरी ने कहा कि पैन से आधार को लिंक न कराने के लिए  1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जुर्माने के तौर पर कुल 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.

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