नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में एक बार कानूनी तौर पर मुलाकात हो सकती है। खास हालात में और दो बार उनको किसी से मिलने दिया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर हफ्ते 5 दिन मुलाकात की मांग कोर्ट से की है। ईडी ने केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की मांग जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी के वकील ने कोर्ट से ये भी कहा है कि केजरीवाल का इरादा तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का है। इसके लिए उनको विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता।
अरविंद केजरीवाल ने हर हफ्ते 5 दिन मुलाकात की मांग वाली अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जज कावेरी बावेजा से की है। अब जज 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी पर फैसला सुनाएंगी। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर हैं।
ऐसे में कानूनी काम भी काफी हैं। इस वजह से हर हफ्ते उनको मुलाकात के लिए 5 दिन का वक्त दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने खुद से मुलाकात करने वाले 6 लोगों का नाम तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया था। इनमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अभी वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
कुछ आरोपी सरकारी गवाह भी बन गए हैं। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ शराब घोटाला में पुख्ता सबूत हैं। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला की 100 करोड़ की रकम में से 45 करोड़ को गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च किया गया। वहीं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं।