नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों के चलते गिरफ्तारी के बाद हाल ही में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की एक अन्य मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में संजय सिंह ने शीर्ष अदालत से निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई थी। ये मानहानि मामला पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आप सांसद संजय सिंह द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी पर की गई टिप्पणी के बाद दर्ज किया गया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
#SupremeCourt refuses to entertain AAP MP Sanjay Singh's plea to quash the summons issued to him by the trial court in the criminal defamation case filed by the Gujarat University over his alleged remarks about PM Modi's degree. https://t.co/w9o5UcuDOI
— Live Law (@LiveLawIndia) April 8, 2024
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री के संबंध में सवाल उठाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी पर भी व्यंगात्मक आरोप लगाए थे। इसी बयान को आधार बनाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की निचली अदालत ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें पेशी के लिए बुलाया था। इसके बाद संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी कि निचली अदालत के समन को रद्द कर दिया जाए। जिस पर हाई कोर्ट ने संजय सिंह को राहत न देते हुए निचली अदालत के समन को बरकरार रखा था।