पैन कार्ड और आधार कार्ड बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. जहां पैन कार्ड आईटी रिटर्न भरने के लिए जरूरी है तो वहीं, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ समेत कई सरकारी कामों के लिए जरूरी होता है. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का एक दूसरे से लिंक होना भी बेहद जरूरी है. अगर इन्हें लिंक नहीं कराया गया तो व्यक्ति को पैनल्टी भी देनी पड़ सकती है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो आपको इसके लिए 1,000 रुपये की पैनल्टी देनी होगी. अगर आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं इसका तरीका.
PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड को लिंक करने का तरीका:
- सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
- इसके बाद क्विक लिंक्स में आपको Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद एक पेज ओपन होगा. उसमें आपसे आपका PAN नंबर और Aadhaar नंबर मांगा जाएगा. इन्हें एंटर कर दें.
- इसके बाद एक पॉप-अप विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा Continue To Pay Through E-Pay Tax. इस पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना PAN नंबर डालना होगा. फिर एक बार और कंफर्म करने के लिए PAN नंबर डालना होगा. इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालें. फिर Continue पर क्लिक करें.
- फिर एक OTP आएगा आपके फोन नंबर पर. उसे एंटर करें और Continue पर क्लिक करें.
- इसके बाद आप e-Pay टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां Income Tax के नीचे आपको Proceed का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर और पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है. पेमेंट टाइम Other Receipts (500) रखना होगा और फिर Continue पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद अपना अमाउंट चुनें और Continue पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद चालान जनरेट हो जाएगा. दूसरी स्क्रीन पर आपको पेमेंट मोड दिखाई देंगे. इनमें से अपने मुताबिक पेमेंट सेलेक्ट करें. फिर आपको पेमेंट पूरी करनी होगी और आपका काम हो जाएगा.