SC ने कहा 5 साल में एक बार आता है चुनाव, ईडी बोली केजरीवाल के चुनाव प्रचार ना करने से नहीं टूट पड़ेगा आसमान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, जो इस समय दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए उनके खिलाफ सबूत होने का दावा किया।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और हवाला लेनदेन के जरिए 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ₹100 करोड़ अपराध की आय है, लेकिन कथित भ्रष्टाचार की राशि ₹1100 करोड़ बताई गई है। इस विसंगति ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

ईडी के वकील ने दलील दी कि थोक व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया. शुरुआत में उनकी जांच का केंद्र केजरीवाल नहीं थे, लेकिन पूछताछ के दौरान उनकी संलिप्तता सामने आई। हालाँकि, अदालत सभी पहलुओं की जाँच करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 का सही ढंग से पालन किया गया था। शुरुआती आरोपों के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी में दो साल का समय लगना अनुचित लग रहा था।

ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने ₹100 करोड़ की मांग की, सबूतों से पता चलता है कि वह गोवा चुनाव के दौरान एक 7-सितारा होटल में रुके थे, जिसका बिल चैरियट एंटरप्राइजेज द्वारा भुगतान किया गया था।अदालत ने इस सुनवाई के आधार के रूप में धारा 19 (गिरफ्तारी प्रावधान) के दायरे को निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने ईडी के वकील को दोपहर 12:30 बजे तक दलीलें पूरी करने और दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में रहने के दौरान चल रहे चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

फसलों और किसानों के उल्लेख ने सॉलिसिटर जनरल को फसल के मौसम के दौरान एक किसान को जेल में रखने की नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने फसल के मौसम की तुलना में चुनावों की नियमितता पर प्रकाश डाला।

सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि अक्टूबर में केजरीवाल को तलब करने से आसन्न चुनाव का संकेत मिलता है, जिसके लिए रिहाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, अदालत ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि अंतरिम जमानत केवल चुनाव के समय पर आधारित हो सकती है। दोनों पक्षों को दोपहर 1:00 बजे तक गिरफ्तारी पहलू पर बहस पूरी करने का निर्देश दिया गया, इसके बाद दोपहर 2:00 बजे अंतरिम जमानत पर चर्चा की गई।

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