आम आदमी पार्टी को पार्टी दफ्तर मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने पार्टी के राउज एवेन्यू के पास स्थित दफ्तर को खाली करने की तय तारीख को आगे बढ़ा दिया है. शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को दो महीने की मोहलत दे दी है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली कराने की तारीख 15 जून तय किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि यह जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप दफ्तर ने राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नए दफ्तर के लिए जमीन को लेकर केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन करने को कहा है. सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पार्टी को साल 2015 में ये दफ्तर आवंटित किया गया था.
Supreme Court extended the deadline till August 10, 2024, to vacate AAP’s headquarters office in the Rouse Avenue area of Delhi as the land was allotted for the expansion of Delhi High Court's infrastructure.
Supreme Court had earlier given AAP the deadline of June 15. pic.twitter.com/0F3CxEqHFK
— ANI (@ANI) June 10, 2024
10 अगस्त तक की मोहलत
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आम आदमी पार्टी की दलील को स्वीकर कर लिया और दफ्तर खाली करने की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दिया. दरअसल यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत हैरानी की बात है दिल्ली के कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. कोर्ट ने कहा था कि जमीन जल्द से जल्द लौटाई जाए.