NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने कहा- जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे, उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज (13 जून) को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही कॉउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया था
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं, एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है।