सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को यूजीसी-नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ परीक्षार्थियों की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए कहा कि इस पर इस समय सुनवाई करने से “अव्यवस्था” पैदा होगी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने यह याचिका रखी गई।