योगी सरकार की नई नीति, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो हो सकती है उम्रकैद

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र और राष्ट्रविरोधी सामग्री डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई नीति के अनुसार, सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्रविरोधी पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन नई नीति के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। यह नीति केंद्र सरकार की इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का अनुसरण करती है।

इस नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिजिटल एजेंसियों और फर्मों को यूपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को उनकी सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति के अनुसार, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रति माह 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह तक का भुगतान किया जाएगा।

 

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