दिल्ली शराब घोटाला: 23 महीने की कस्टडी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को दी जमानत

दिल्ली की शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दे दी है। विजय नायर को पिछले 23 महीनों से जेल में रखा गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इस फैसले के बाद, नायर को रिहाई की उम्मीद जगी है।

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सवाल उठते ही यह मामला चर्चा में आया था। विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख सदस्य हैं, पर आरोप था कि उन्होंने इस नीति के जरिए वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। आरोप था कि नायर ने इस नीति का दुरुपयोग कर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया।

सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर की जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नायर की हिरासत में रहते हुए उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया का पूरा अधिकार दिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बाद नायर को किसी भी तरह की कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जमानत की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। नायर को निर्दिष्ट स्थानों पर पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। इसके अलावा, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि विशेष अनुमति न मिले।

विजय नायर ने जमानत मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह न्याय व्यवस्था के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं और इस मामले में पूरी पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी गिरफ्तारी के दौरान मिले समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं।

 

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