14 दिसंबर को दिल्ली में लोक अदालत में माफ होंगे ट्रैफिक चालान, जानें कैसे मिलेगा फायदा
दिल्ली, 3 दिसंबर 2024 – क्या आप भी ट्रैफिक चालान के बुरे अनुभव से परेशान हैं? कभी बिना गलती के भी चालान कट जाता है, तो कभी छोटे-मोटे उल्लंघन पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। अब आपको राहत की खबर मिल रही है। दिल्ली में 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका चालान माफ कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए।
लोक अदालत का क्या है प्रोसेस?
जब भी आपको चालान मिलता है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या इस चालान को कम या माफ कराया जा सकता है? अब लोक अदालत इसका समाधान देने के लिए तैयार है। हालांकि, इसका एक निर्धारित प्रोसेस है, जिसे आपको समझना होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन कैसे मिलेगा?
लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए आपको 14 दिसंबर से पहले एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाना होगा। वहां, ‘Apply Legal Aid’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी। साथ ही, आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरने के बाद इसे अच्छे से चेक करें और सबमिट करें।
अब, इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको लोक अदालत में भाग लेने के लिए एक टोकन नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको राज्य यातायात पुलिस पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पोर्टल पर जाकर ‘Generate Token’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर अपनी जरूरी जानकारी भरकर टोकन जेनरेट कर लें। टोकन जेनरेट करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी जरूर निकाल लें। यह आपको लोक अदालत में पेश होने के लिए जरूरी होगा।
लोक अदालत में क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे?
लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। इनमें शामिल हैं:
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चालान की कॉपी – यह सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होगा, जिसे आपको लेकर जाना होगा।
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व्हीकल डॉक्यूमेंट – अपने वाहन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि।
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ड्राइविंग लाइसेंस – यह प्रमाणित करेगा कि आपने वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है।
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आईडी प्रूफ – पहचान के लिए कोई सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि।
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पिछले चालान का रिकॉर्ड – यदि आपके पास पहले से कोई चालान है, तो उसका रिकॉर्ड भी साथ में रखें।
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कोर्ट का नोटिस/समन – यदि कोर्ट से आपको कोई नोटिस या समन प्राप्त हुआ है, तो उसे भी लेकर जाएं।
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व्हीकल का इंश्योरेंस – अपने वाहन का इंश्योरेंस भी साथ लाना आवश्यक होगा।
किस तरह के चालान होंगे माफ?
लोक अदालत में आपको ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए होने वाले चालान का निपटारा करने का मौका मिलेगा। हालांकि, ध्यान रखें कि यह निपटारा केवल सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन पर ही किया जाएगा। यदि आपने हलके उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, या रेड लाइट तोड़ना जैसे अपराध किए हैं, तो उनके चालान माफ या कम करने की संभावना ज्यादा होगी।
लेकिन, अगर आपका चालान किसी गंभीर अपराध जैसे एक्सीडेंट या बड़े ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है, तो ऐसे मामलों में लोक अदालत में निपटारा होना मुश्किल हो सकता है।
लोक अदालत का आयोजन कैसे होगा?
लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक पुलिस और न्यायिक अधिकारी मिलकर सभी मामलों का निपटारा करेंगे। इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोक अदालत के दिन समय से पहले अदालत में पहुंचें, ताकि आपके मामले का निपटारा सही तरीके से हो सके। आपको जो भी टोकन नंबर मिलेगा, उसका प्रिंट आउट साथ ले जाएं और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपने पास रखें।
कब और कहां होगी लोक अदालत?
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को दिल्ली में किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले आपको टोकन जेनरेट करना होगा और कोर्ट में तय तारीख और समय पर पेश होना होगा।
क्यों उठाएं इस अवसर का लाभ?
अगर आपके पास चालान हैं और आप उनका निपटारा करना चाहते हैं, तो लोक अदालत से बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया से आप न सिर्फ अपने चालान का समाधान कर सकते हैं, बल्कि जुर्माना भी कम या माफ करवा सकते हैं। इसलिए, अगर आप भी ट्रैफिक चालान से परेशान हैं, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और लोक अदालत में अपना मामला सुलझाएं।