सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 हटाया, एयर क्वॉलिटी में सुधार के बाद लिया गया फैसला

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को हटा दिया। कोर्ट का यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार हुआ है और प्रदूषण का स्तर कम हो गया है।

एयर क्वॉलिटी में सुधार, GRAP-4 हटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को एक ब्रीफ नोट प्रस्तुत किया, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के एयर क्वॉलिटी लेवल का ब्यौरा था। इस नोट के मुताबिक, एयर क्वॉलिटी में सुधार हो रहा है और प्रदूषण का स्तर कम हो चुका है। इसके बाद, कोर्ट ने GRAP-4 को हटा दिया और इस बारे में आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मा कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) को सौंप दिया।

GRAP-2 तक जाने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी के हालात में सबसे सही यह होगा कि CAQM भविष्य में एयर क्वॉलिटी के स्तर को GRAP-2 के स्तर तक ही बनाए रखे। इसका मतलब यह है कि अगर प्रदूषण का स्तर और कम होता है, तो आयोग को उसे और नीचे लाने की छूट नहीं होगी।

एयर क्वॉलिटी में सुधार

दिल्ली में पिछले एक महीने से वायु प्रदूषण के गंभीर हालात बने हुए थे, लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है। गुरुवार को दिल्ली का AQI 161 दर्ज किया गया, जो “मीडियम” श्रेणी में आता है। इससे पहले, बुधवार को AQI का औसत 178 था, जो मंगलवार को 268 था। 15 अक्टूबर को यह 198 था, जो “मध्यम” श्रेणी के तहत था।
इस सुधार के चलते सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 को हटाने का आदेश दिया, जिससे अब राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में वायु गुणवत्ता में कोई भी गिरावट नहीं आए।

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