Delhi School Fees Bill: दिल्ली में अब स्कूल फीस में अब मनमानी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। (Delhi School Fees Bill) इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कई दिनों से फीस को लेकर पेरेंट्स के मन में बेचैनी थी। पिछली सरकारों ने इस पर कुछ नहीं किया। मगर हमारी कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी
स्कूल फीस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले काफी दिनों से बहस छिड़ी हुई है। स्कूलों की ओर से मनमानी फीस बढ़ोतरी का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। मगर लाख कोशिशों के बावजूद स्कूल फीस का यह मसला हल नहीं हो पा रहा। मगर अब दिल्ली में स्कूल फीस पर मनमानी रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ दिनों में स्कूल फीस पर मनमानी पर लगाम लग जाएगी।
कब लागू होगा दिल्ली स्कूल फीस एक्ट?
दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को अभी दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि कई दिनों से अभिभावक स्कूल फीस को लेकर परेशान थे। हमने कलेक्टर्स के जरिए जांच करवाई। इसके बाद सामने आया कि स्कूल फीस को लेकर पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। मगर अब हमारी कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। जल्द ही दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर इस बिल को पास किया जाएगा। इसके बाद यह लागू होते ही स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लग पाएगी।
तीन साल के लिए तय होगी फीस
स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन और रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल को लेकर भाजपा नेता ने बताया कि इसमें एक कमेटी होगी, जो तीन साल के लिए फीस को लेकर फैसला करेगी। कमेटी में अभिभावक भी शामिल होंगे। अगर स्कूल लेवल पर बनी कमेटी के फैसले से अभिभावक संतुष्ट नही हैं। तो 15 प्रतिशत अभिभावक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्कूल कमेटी के फैसले के बिना ही फीस बढ़ा देता है, तो उस पर एक लाख रुपए तक जुर्मान भी लगाया जा सकता है।