NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में कराने के NBE के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी है। सोमवार को CJI बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई का वादा किया। वकील ने कोर्ट को याद दिलाया कि 23 मई को पीठ ने कहा था कि ये मामला अगले हफ्ते सुना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब CJI ने भरोसा दिया कि 1-2 दिन में केस लिस्ट कर लिया जाएगा। बता दें, 2 जून को एडमिट कार्ड जारी होने हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने जल्द सुनवाई की मांग की।
याचिका में क्या है मसला?
याचिका में कहा गया है कि दो शिफ्ट में परीक्षा होने से निष्पक्षता पर सवाल उठता है, क्योंकि दोनों शिफ्ट के पेपर की कठिनाई का स्तर अलग-अलग हो सकता है। याचिकाकर्ता अदिति और अन्य ने मांग की है कि NBE को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का आदेश दिया जाए, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और बराबर मौका हो। याचिका में इसे “न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित” प्रतिस्पर्धा का मसला बताया गया है।
कोर्ट ने पहले भी दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को इस याचिका पर NBE, नेशनल मेडिकल कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा था। हाल ही में कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए कई निर्देश दिए। साथ ही रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और सामान्यीकरण फॉर्मूले को पब्लिश करने का आदेश भी दिया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कोर्ट दो शिफ्ट वाले फैसले पर क्या रुख अपनाता है।